NCTE counter affidavit ~
सर्वप्रथम स्पष्ट कर दूँ कि जैसा कहता आया हूँ हमेशा से कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी को छूट नही है NCTE द्वारा बनाए गए minimum qualifications में छूट देने की तो आज ये NCTE ने साफ़ कर दिया है।
शिक्षकों की नियुक्ति के आधार स्तम्भ -
1993 में NCTE act बना जो कि 1995 में लागू हुआ यानी teaching standards को पूरे भारत में NCTE monitor करेगी जिसमें हमारे से related है शैक्षिक योग्यता जिसके आधार पर समस्त राज्य NCTE के अनुसार अपनी नियमावली बनाएँगे या संशोधित करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमवाली 1981 समय समय पर NCTE के अनुसार संशोधित होती है फिर इस act में कुछ बदलाव वर्ष 2001 में हुए उसके बाद तदनुसार शैक्षिक योग्यता रखी जाने लगी। उसके बाद वर्ष 2009 में RTE act आया जो कि 23 Aug 2010 को लागू हुआ जिसमें Academic qualifications में TET को जोड़ा गया और इसके बिना भविष्य में नियुक्तियाँ नही होंगी ऐसा affirm हुआ राम कुमार शर्मा वाले केस में जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फ़ैसला था।
NCTE act के section 32 के अनुसार NCTE act 2011 लाया गया जिसमें 12 (d) में साफ़ कहा गया कि न्यूनतम अहर्ता के लिए NCTE ही parental body है और ये section 23 of RTE act के बराबर है। यानी अब NCTE ही शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ता देखेगी।
वर्ष 2014 में पदोन्नत्ति के लिए NCTE act ने clause 4 के उपखण्ड b में साफ़ किया कि पदोन्नत्ति के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
इसी चीज़ को लेकर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के rule 18 को चुनौती दिया था कि पदोन्नत्ति करने की ये नीति NCTE द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम अहर्ता के विपरीत है अर्थात ये ULTRA VIRUS है और याचिका संख्या Writ A 523/2024 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में stay लिया था और ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से हो रही पदोन्नत्ति को रुकवा दिया था।
अब ऐसा ही मामला तमिलनाडु केरल और महाराष्ट्र का चल रहा है मा० सर्वोच्च न्यायालय में तो उसमें ये काउंटर NCTE ने दिया है जिसमें स्पष्ट किया है कि पदोन्नत्ति के लिए टेट करना अनिवार्य है।
अब कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि NCTE ने कह दिया है कि पूर्व में नियुक्त शिक्षक यानी RTE act वाले शिक्षकों को भी टेट करना होगा बात सही है NCTE ने कहा है but its a bull shit ऐसा कुछ नही होगा ये ऐसे शिक्षकों के लिए जो कि कुछ राज्यों में RTE act के पश्चात नियुक्त हुए थे और उन्हें time bound किया था टेट करने के लिए और ऐसे बहुत से राज्य है। उत्तर प्रदेश में RTE act से पूर्व में नियुक्त शिक्षक को टेट नही देना होगा लेकिन हाँ अगर पदोन्नत्ति में प्रतिभाग करना है तो टेट करना ही होगा।
FB चलाने का मन नही है लेकिन आप बेवक़ूफ़ या कह दो महाज्ञानियों की बातों में आकर अपना नुक़सान न किया कीजिए।
धन्यवाद
हिमांशु राणा
9927035996
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