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शिक्षक के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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एक ही शिक्षक पर बीएसए ने तीन बार जांच कराई थी

बांदा। बीएसए ने शिक्षक के ऊपर लगे आरोपों पर एक साल के अंदर तीन जांचे कराईं। तीनों जांच रिपोर्टों के आधार पर शिक्षक के खिलाफ तीन बार कार्रवाई की। पहले नियमित वेतन रोका, फिर प्रतिकूल प्रवृष्टि दी। इसके बाद निलंबित कर दिया। शिक्षक ने हाइकोर्ट की शरण ली। हाइकोर्ट ने बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।

नरैनी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय इटवां में तैनात सहायकअध्यापक श्याम लाल के खिलाफ फरवरी 2024 में एक शिकायत हुई, जिसमें उनके ऊपर चार आरोप लगाए गए थे। तत्कालीन बीएसए के आदेश पर बीईओ ने जांच की। जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने आरोपी अध्यापक का नियमित वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया। जवाब देने पर जून 2024 में वेतन बहाली करते हुए विस्तृत जांच आख्या के आदेश दिए।

बीईओ ने विस्तृत जांच आख्याप्रेषित की। बीएसए अव्यक्त राम , तिवारी ने शिक्षक को प्रतिकूल प्रवृष्टि की। इसके बाद बीएसए ने शिक्षक के खिलाफ फिर जांच के आदेश उन्हीं आरोपों पर दिए। बीईओ ने फिर एक जांच रिपोर्ट दी। 30 जनवरी को बीएसए ने उन्हीं आरोपों को लगाकर शिक्षक को निलंबित कर दिया। पीड़ित शिक्षक ने हाइकोर्ट में गुहार लगाई। सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। बीएसए अव्यक्तराम तिवारी ने बताया कि अभी यह जानकारी नहीं है।

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