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प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए उम्र सीमा निर्धारित

प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए उम्र सीमा निर्धारित

अब परिषदीय और निजी प्राथमिक विद्यालयों में केवल उन्हीं बच्चों को कक्षा एक में दाखिला मिलेगा, जिन्होंने 31 जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। पिछले साल यह सीमा 1 अप्रैल थी, लेकिन इसे संशोधित करके 31 जुलाई कर दिया गया है।

नए निर्देश जारी, 31 जुलाई तक की उम्र ही मान्य

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वर्ष 2024-25 के शैक्षिक सत्र में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 31 जुलाई, 2024 तक छह वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को नए सत्र में अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार परिवर्तन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पिछले वर्ष 1 अप्रैल को छह वर्ष पूरे करने वाले बच्चों को ही प्रवेश देने का नियम था। हालाँकि, आदेश देर से मिलने के कारण कई स्कूलों ने इससे कम उम्र के बच्चों को भी दाखिला दे दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ। बाद में इसे संशोधित कर 31 जुलाई कर दिया गया।

स्कूल चलो अभियान दो चरणों में चलेगा

नए शैक्षिक सत्र (2024-25) में स्कूल चलो अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा:

पहला चरण: 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक


दूसरा चरण: ग्रीष्मावकाश के बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक

इस अभियान को सफल बनाने के लिए होर्डिंग्स, हैंडबिल, वॉल-राइटिंग, सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो सके।

इस नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का शैक्षिक विकास उचित उम्र के अनुसार हो और वे शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हों।

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