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यूपी के शहरों में मकान निर्माण के नियमों में होगा बदलाव, नक्शा पास कराने के नए मानक लागू करेगी सरकार

यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने के मानक में बदलाव कराने जा रही है। पुराने क्षेत्रों में नक्शा पास करने में आने वाली बधाएं जहां दूर की जाएंगी, वहीं नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे। पुराने व जर्जर भवनों को तोड़कर बनाने के लिए भी लोगों को राहत देने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि -2008 में संशोधन किया जाएगा।


प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने प्रदेश में मौजूदा जरूरतों के आधार पर भवन विकास उपविधि बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा निदेशक आवास बंधु, मुख्य वास्तुविद नियोजक आवास विकास परिषद और मुख्य वरिष्ठ नगर नियोजक लखनऊ, गाजियाबाद वाराणसी विकास प्राधिकरण सदस्य बनाए गए हैं।

मौजूदा और संशोधित ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सभाकक्ष में 11 व 12 मार्च को बैठक होगी। मुख्य नगर नियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने इस संबंध में शनिवार को निर्देश जारी किया है। शासन के अधिकारी के मुताबिक पिछले दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष संशोधित ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया था। इसमें शहर के पुराने क्षेत्रों में कम जमीन पर अधिक ऊंचाई तक निर्माण की सुविधा देने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही जरूरत के आधार पर आवासीय भूमि पर मिश्रित निर्माण की अनुमति देने, भूमिगत पार्किंग की अनिवार्यता खत्म करने, पहले और दूसरे मंजिल पर पार्किंग बनाने, सेटबैक की सीमा कम करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ नक्शा पास कराने में आने वाली छोटी-मोटी बाधाओं को दूर करने का भी प्रस्ताव है। बैठक में चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष एक बार और प्रस्तुतीकरण किया जाएगा फिर कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए इसे लागू किया जाएगा।

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