कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक कर्मचारी को दो या इससे अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जारी होने की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए नया आईटी सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे एक आधार नंबर पर एक ही यूएएन जारी होगा। ईपीएफओ पोर्टल पर जैसे ही आधार नंबर डालकर कर्मचारी का पंजीकरण किया जाएगा तो पुराना रिकॉर्ड निकलकर आ जाएगा।
अगर पहले से यूएएन है तो नया जारी नहीं होगा। इसी यूएएन पर पीएफ खाता भी सक्रिय हो जाएगा। अगर कर्मचारी के आधार पर कोई भी यूएएन जारी नहीं हुआ है तो फिर नया नंबर जारी किया जाएगा। ईपीएफओ 3.0 यानी नए सिस्टम में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी।
सही जानकारी न देने पर होती है गड़बड़ी: कई मामलों में देखा गया है कि कोई कर्मचारी पुरानी से नई कंपनी में जाता है तो पुराना यूएएन नहीं देता है या नई कंपनी नहीं मांगती है। ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर नए सदस्य के तौर पर पंजीकृत कर दिया जाता है, जिससे ईपीएफओ का सिस्टम नया यूएएन जारी कर देता है। इस स्थिति में कर्मचारी को दो या इससे अधिक यूएएन आवंटित हो जाते हैं।
यूएएन को जोड़ने का विकल्प: यदि किसी कर्मचारी के पास दो या उससे अधिक यूएएन हैं तो उसके पास दोनों को विलय करने का विकल्प भी मौजूद है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास एक समय पर एक ही यूएएन होना चाहिए। दोनों यूएएन को आपस में विलय करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
पुराना यूएएन भूले हैं तो
1. सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। दाहिनी ओर पर दिख रहे Important Links में जाकर Know your UAN पर क्लिक करें।
2. अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें।
4. अब पूरा नाम, जन्मतिथि, आधार या पैन संख्या और कैप्चा कोड डालकर Show My UAN पर क्लिक करना होगा। इससे स्क्रीन पर यूएएन संख्या दिख जाएगी।
ऑनलाइन माध्यम से
● सबसे पहले https://www. epfindia.gov.in/ की वेबसाइट पर जाएं। मौजूदा नियोक्ता द्वारा आवंटित UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
● अब सर्विसेज के विकल्प पर जाएं और For Employees पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा। यहां ऑनलाइन सर्विसेज में One Member - One EPF Account ( Transfer Request) पर क्लिक करें।
● मेंबर आईडी (जिसे आप विलय करना चाहते हैं) और यूएएन दर्ज करें। फिर Get OTP पर क्लिक करें और मोबाइन नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करें। फिर इसे सत्यापित करें।
● डिक्लेरेशन को स्वीकार करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। इसकी सूचना आपके वर्तमान नियोक्ता के पास भेजी जाएगी।
● नियोक्ता को ऑनलाइन तरीके से Request Approved करनी होगी, जिसके बाद ईपीएफओ आपके पुराने यूएएन को नए खाते के साथ विलय कर देगा।
अगर यूएएन न हो
अगर पुराने नियोक्ता ने कर्मचारी को यूएएन न बताया हो तो कर्मचारी को उससे संपर्क करना होगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को भी इसकी सूचना देनी होगी। ईपीएफओ पुराने नियोक्ता से इस पर जवाब मांग सकता है।
ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें
● ईपीएफओ की वेबसाइट से फॉर्म-13 डाउनलोड करके भरना होगा।
● इस फॉर्म में पहले पीएफ खाते का यूएएन, सदस्य आईडी संख्या, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी (IFSC) कोड और पूरा पता दर्ज करें। दूसरे पीएफ खाते का विवरण भी दर्ज करें।
● मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म-13 पर हस्ताक्षर करवाए और मोहर लगवाएं। फिर इसे नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक कर्मचारी को दो या इससे अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जारी होने की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए नया आईटी सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे एक आधार नंबर पर एक ही यूएएन जारी होगा। ईपीएफओ पोर्टल पर जैसे ही आधार नंबर डालकर कर्मचारी का पंजीकरण किया जाएगा तो पुराना रिकॉर्ड निकलकर आ जाएगा।
अगर पहले से यूएएन है तो नया जारी नहीं होगा। इसी यूएएन पर पीएफ खाता भी सक्रिय हो जाएगा। अगर कर्मचारी के आधार पर कोई भी यूएएन जारी नहीं हुआ है तो फिर नया नंबर जारी किया जाएगा। ईपीएफओ 3.0 यानी नए सिस्टम में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी।
सही जानकारी न देने पर होती है गड़बड़ी: कई मामलों में देखा गया है कि कोई कर्मचारी पुरानी से नई कंपनी में जाता है तो पुराना यूएएन नहीं देता है या नई कंपनी नहीं मांगती है। ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर नए सदस्य के तौर पर पंजीकृत कर दिया जाता है, जिससे ईपीएफओ का सिस्टम नया यूएएन जारी कर देता है। इस स्थिति में कर्मचारी को दो या इससे अधिक यूएएन आवंटित हो जाते हैं।
यूएएन को जोड़ने का विकल्प: यदि किसी कर्मचारी के पास दो या उससे अधिक यूएएन हैं तो उसके पास दोनों को विलय करने का विकल्प भी मौजूद है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास एक समय पर एक ही यूएएन होना चाहिए। दोनों यूएएन को आपस में विलय करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
0 टिप्पणियाँ