प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 पुलिसकर्मियों को एक साल के प्रशिक्षण काल को 19 वर्षों की निरंतर सेवा में जोड़ कर वेतनमान निर्धारण का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ देनेे के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव को कानून के अनुसार चार सप्ताह में ताजा आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवाओं की गणना के लिए अतिरिक्त वृद्धि के मामले में लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।
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