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गबन की आरोपी रसोइया को अग्रिम जमानत नहीं

गोंडा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं का फर्जी विवरण दिखाकर धनराशि गबन के मामले में आरोपी रसोइया की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 21 अगस्त, 2023 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसपुर का औचक निरीक्षण किया था। कमियां मिलने पर उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। बीएसए और जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के निरीक्षण में 100 छात्राओं के मुकाबले केवल 11 छात्राएं ही मौजूद मिलीं। जबकि प्रेरणा पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति भेजकर सभी छात्राओं के लिए आई अग्रिम धनराशि का समायोजन किया जा रहा था।

इस मामले में, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा ने वार्डन, चौकीदार, शिक्षिका और सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान के खिलाफ परसपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। विवेचना में विद्यालय की रसोइया भागमती, निवासी ग्राम पड़री बल्लभ बिशुनपुर बैरिया, देहात कोतवाली का नाम भी सामने आया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी भानमती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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