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दिल्ली में तीसरी कार ईवी लेना अनिवार्य होगा

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए घर में तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक खरीदना जरूरी किए जाने की तैयारी है। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही ई-वाहन नीति 2.0 जारी की जा सकती है। इसमें प्रस्ताव है कि अगर किसी घर में पहले से दो निजी वाहन है और तीसरा खरीदना है, तो उसे ई-वाहन ही खरीदना होगा।

नई नीति में वर्ष 2027 तक दिल्ली में 95 फीसदी नए वाहन इलेक्ट्रिक करने की तैयारी है। इसके लिए कई तरह की छूट देने की बात भी की गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ.पंकज सिंह ने बीते दिनों इस संबंध में बैठक की थी। इसमें ई-वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद नई ई-वाहन नीति के मसौदे में यह प्रस्ताव रखा गया है। यह भी कहा गया कि 2030 की शुरुआत में कोई भी ऑटो सीएनजी के रूप में पंजीकृत नहीं होगा। केवल ई-ऑटो रिक्शा को ही मंजूरी दी जाएगी।

रेट्रोफिटिंग का विकल्प सूत्रों ने बताया कि नई नीति में कई चीजों को पुरानी नीति से लिया गया है, जबकि कई लक्ष्य बदल दिए गए हैं। जैसे पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन जो उम्र पूरी कर चुके हैं, उनकी ई-वाहन में परिवर्तित (रेट्रोफिटिंग) कराने पर दिल्ली में चलाने का मौका मिलेगा। व्यवसायिक प्रयोग के लिए ई-वाहन अनिवार्य होंगे।


2020 में आई थी पहली नीति दिल्ली में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में पहली बार ई-वाहन नीति लाई गई थी।

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