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भर्ती परीक्षा मामले में कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। सु्प्रीम कोर्ट ने एक सरकारी भर्ती परीक्षा में फर्जी उम्मीदवार का इस्तेमाल करने के आरोपी दो व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता करने से लोक प्रशासन और कार्यपालिका में लोगों का विश्वास कम होता है।


शीर्ष अदालत की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अर्जी स्वीकार कर ली।

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