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30 साल उम्र, ₹40 हजार बेसिक तो पेंशन कितनी ?

केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीए) के विकल्प के रूप में पेश की गई है। जानें कि पेंशन कितनी बनेगी...


नियम 1: 25 साल जॉब, 50% पेंशन

यदि कर्मचारी यदि कम से कम 25 साल नौकरी में रहा है, तो उसे रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।

नियम 2: 10 साल जॉब, 10 हजार पेंशन न्यूनतम 10 साल नौकरी की शर्त पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।

गणनाः अंतिम वेतन मुख्य आधार

रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी गणना उसकी नौकरी की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है।

आप पाएंगे: बेसिक की आधी पेंशन

अगर कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करता है और पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी 40,000 रही है, तो यूपीएस कैलकुलेटर के हिसाब से उसे प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसकी गणना ऐसे होगीः 40,000×50/100 = ₹20,0001

ये भी जानें: बेसिक की आधी पेंशन यदि सुपरएन्युएशन के बाद पेंशनधारक का निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी को 60% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। यह राशि पूर्व कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन के 60% के बराबर होगी। यह सुविधा सुपरएन्यूएशन, स्वैच्छिक रिटायरमेंट (वीआरएस) या एफआर 56 (जे) के तहत रिटायरमेंट के मामले में लागू होगी

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