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𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 𝐑𝐓𝐈 𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं आप सभी क़ो अवगत कराना है कि दिनांक 14/02/2025 क़ो 𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐔𝐏 से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित दो बिंदुओं पर सूचना मांगी गयी थी -

𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 𝐑𝐓𝐈 𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟓

सम्मानित 𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं

आप सभी क़ो अवगत कराना है कि दिनांक 14/02/2025 क़ो 𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐔𝐏 से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित दो बिंदुओं पर सूचना मांगी गयी थी -

*1) विशिष्ट बी.टी.सी. -2004 के प्रशिक्षण हेतु कितनी रिक्तियों के सापेक्ष किस तिथि क़ो प्रकाशित किया गया? कृपया विज्ञापन संख्या एवं प्रकाशन तिथि उपलब्ध कराएं।*

*2) विशिष्ट बी.टी.सी. 2004 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन किस तिथि क़ो प्रकाशित किया गया? कृपया विज्ञापन संख्या एवं तिथि उपलब्ध कराएं।*

उपरोक्त के क्रम में अभी हाल ही में दिनांक 28/02/2025 क़ो प्राप्त 𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐔𝐏 द्वारा 𝐑𝐓𝐈 के जवाब में प्रेषित पत्र द्वारा उपरोक्त दो बिंदुओं पर दी गयी जानकारी के क्रम में सिर्फ दो शासनादेश का उल्लेख कर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी गयी -

*1- दिनांक 14/01/2004 श्रीमती नीरा यादव, प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या -159/ 79-5-2004-127/ 97 टी. सी. शिक्षा अनुभाग -5 उ. प्र. लखनऊ की छायाप्रति।*

*2- दिनांक 20/02/2004 श्री हरिराज किशोर, सचिव, उ. प्र. शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-159/79-5-2004-127/ 97 टी. सी. शिक्षा अनुभाग -5 उ. प्र. लखनऊ की छायाप्रति।*

*3) 21/01/2004 क़ो समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति।*

𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐔𝐏 द्वारा उपरोक्त के क्रम में भेजी गयी सूचना से ये पूर्णतः स्पष्ट है कि 𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 की नियुक्ति के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया और 𝐒𝐁𝐓𝐂 -𝟐𝟎𝟎𝟒 बैच के सभी शिक्षकों की नियुक्ति 14/01/2004 एवं 20/02/2004 क़ो जारी शासनादेश के अनुसार ही की गयी है। 𝐒𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐔𝐏 द्वारा 𝐑𝐓𝐈 के जवाब के रूप में प्रेषित सूचना से स्पष्ट है कि 𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं की नियुक्ति दिनांक 28/03/2005 के पूर्व रिक्तियों के सापेक्ष जारी विज्ञापन एवं शासनादेश (14 जनवरी 2004 एवं 20 फरवरी 2004) के क्रम में ही की गईं हैं। अतः सभी 𝐒𝐁𝐓𝐂-𝟐𝟎𝟎𝟒 के विज्ञापन एवं शासनादेश के क्रम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28/06/2024 श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 के अनुसार पुरानी पेंशन के लिए पात्र हैं।


















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