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परिवारिक पेंशन के लिए पात्र

*_परिवारिक पेंशन के लिए पात्र----_*


➡️ _मृतक की पत्नी या पति_




➡️ _25 साल से कम का अविवाहित बेटा_




➡️ _अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जो मृतक पर आश्रित हो_




➡️ _दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता_




➡️ _मृतक पर आश्रित माता-पिता_




➡️ _मृतक पर आश्रित भाई-बहन_






*_नोट-_* _फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को, बच्चे नहीं हैं तो माता-पिता को और माता-पिता भी नहीं हैं तो दिव्यांग भाई-बहन को दी जाएगी।_

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