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बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं : हाई कोर्ट

लखनऊ: बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास नहीं हैं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले।

अधिसूचना के तहत एनसीटीई ने जूनियर बेसिक व नर्सरी स्कूलों के प्रधान अध्यापक- अध्यापिका तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक व प्रधान अध्यापक-अध्यापिका के पदों पर प्रोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य किया है। यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने हिमांशु राना व अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश अर्ह अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई याचिका के परिणाम के अधीन होंगी।

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