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पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट, अधिकतम स्टाम्प शुल्क ₹5,000

प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अब दाता द्वारा अचल सम्पत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों यथा पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधू, सगा भाई (सगे भाई के मृतक होने पर उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद, पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री के पक्ष में दान विलेख पर अधिकतम स्टाम्प शुल्क ₹5,000 निर्धारित कर दिया गया है।







छूट संबंधी विस्तृत जानकारी shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

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