पदोन्नति होगी?
(1)Promotion में टेट को अनिवार्य करने के उद्देश्य से दीपक शर्मा एवं अन्य द्वारा योजित रिट संख्या 11287/2018 पर पहली बार मा0 न्यायालय द्वारा दिनाँक 15 मई 2018 को पदोन्नति में NCTE नियमावली का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए पदोन्नति में भी टेट अनिवार्य माना।
(2)NCTE नियमावली के नियम 4B का अनुपालन में Primary/Upper Primary Schools में पदोन्नति हेतु tet exam पास करना अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी Honorable High Court का आदेश दिनाँक 15/05/2018
NCTE नियमावली नियम 4B,12 नवंबर 2014
(3) Honorable High Court के निर्णय दिनाँक 15/05/2018 के अनुपालन में Secretary Basic Education Council द्वारा दिनाँक 17/05/2018 को प्रदेश में गतिमान पदोन्नति कार्यवाही को advance order तक स्थगित कर दिया गया।
(4) बिना टेट के पदोन्नति किये जाने हेतु सूबेदार यादव एवं अन्य द्वारा एक याचिका 16523/2018 फ़ाइल की गई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए Hon'ble Court द्वारा दीपक शर्मा व अन्य के मामले में दिया गया दिनाँक 15/05/2018 का आदेश सही माना गया और पदोन्नति में टेट को अनिवार्य मानते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
(5) जब सूबेदार यादव एवं अन्य की याचिका 16523/2018 मा0 न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी तब उनके द्वारा डबल बैंच में स्पेशल अपील 737/2018 फ़ाइल की गई। इस अपील पर सुनवाई करते हुए डबल बैंच द्वारा भी अपने आदेश दिनाँक 04/09/2018 द्वारा पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता पर मुहर लगाई गई एवं स्पेशल अपील को खारिज कर दिया गया।
(6)पदोन्नति में टेट अनिवार्यता मुद्दे में आया नया मोड़
भीष्मपाल सिंह एवं अन्य की अपील 645/2018 की सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 18/09/2018 द्वारा दीपक शर्मा केस के 15/05/2018 के सिंगल जज के आदेश को निष्प्रभावी करते हुए दुबारा सुनवाई का आदेश दिया।
(7) वर्तमान में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 29 दिसम्बर 2022 को पदोन्नति हेतु आदेश जारी करते हुए न्यायालय के मामलों में पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।
(8) पदोन्नति में विभिन्न केस न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसके निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद पदोन्नति होगी।
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