नई दिल्ली, एजेंसी। reserve Bank of India (RBI) ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो अपने ग्राहक को जानें (KYC) विवरण को अद्यतन करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
इसमें कहा गया कि यदि KYC विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य digital media के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को KYC अद्यतन करने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को यह दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया, यदि KYC विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो पुन केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त है।
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