व्यय विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई Central employees आवंटित आवास को किसी और के साथ साझा करता है तो उसे house rent allowance का हकदार नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई Central employees माता पिता, बेटा, बेटी को आवंटित आवास में रहता है तो उसे इसका लाभ house rent allowance का लाभ नहीं दिया जाएगा.
इन लोगों को भी नहीं दिया जाएगा HRA (House Rent Allowance)
अगर कोई Government employee सरकार की ओर से आवंटित किए गए एक ही सरकारी आवास (Government Quarters) में रह रहे हों, एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा.
कितना दिया जाता है HRA
Central employees को अलग-अलग कैटेगरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जारी किया जाता है. इन्हें X, Y और Z कैटेगरी में बांटा गया है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत X category के कर्मचारियों को 24 फीसदी की दर से House Rent Allowance जारी किया जाता है. Y category के कर्मचारियों को 16 फीसदी की दर से और Z category के कर्मचारियों को 8 फीसदी की दर से House Rent Allowance जारी किया जाता है.
X category में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी होते हैं. वहीं वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख के बीच की आबादी वाले क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, जबकि जेड कैटेगरी में 5 लाख से कम के आबादी वाले क्षेम में रहने वाले कर्मचारी आते हैं.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए नई शर्तें
1. पहला नियम यह है कि अगर employees दूसरे Government employee को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है, तो वे इसके लिए योग्य नहीं होगा.
2. इसके अलावा अगर employee के माता-पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है. इनमें Central or State Government, Public Sector Undertaking and Semi-Government Organization जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि शामिल हैं.
3. अगर Government employee के जीवनसाथी को ऊपर बताई गई किसी इकाई ने घर दिया है. और अगर वह उस घर में रह रहा है या अलग किराये पर रह रहा है, तो भी वह योग्य नहीं होगा.
0 टिप्पणियाँ