👇Primary Ka Master Latest Updates👇

BSA ने कोर्ट की सख्ती पर दी ग्रेच्युटी, लेकिन ब्याज भुगतान नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी लालजी यादव को नौ मई को तलब किया है। इससे पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित कर 21 अप्रैल को कारण बताने को कहा था कि क्यों न उन्हें जानबूझकर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाय? बीएसए ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जानकारी दी, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने 26 अप्रैल को तलब किया।
हाजिर न होने पर कोर्ट ने बीएसए को आदेश का पूरी तरह से पालन कर नौ मई को पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देववृत की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। मामले के अनुसार याची के पिता जगदंबा प्रसाद प्राथमिक विद्यालय निविया, राजेपुर, फर्रुखाबाद में प्रधानाध्यापक के पद कार्यरत थे। सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई।

सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इन्कार कर दिया गया। कहा गया कि मृत्यु से पहले याची के पिता ने 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति विकल्प नहीं दिया है। विकल्प न देने वाले अध्यापक 62 साल की आयु तक कार्य करेंगे, लेकिन ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि ऊषारानी केस में कोर्ट ने विकल्प भरने से पहले मृत्यु होने वाले अध्यापकों को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त मानते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट का मानना है कि विकल्प देने से पहले मौत पर यह नहीं कह सकते कि वे 62 साल का विकल्प ही देते। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए दो माह में ग्रेच्युटी का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई। आदेश का अनुपालन नहीं किया तो कोर्ट ने अवमानना आरोप निर्मित कर दंड देने पर कारण बताने का आदेश दिया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,