Primary ka master: If the voter slip does not reach from house to house, then the FIR will be on the BLO
पलियाकलां (खीरी )लखीमपुर 16 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों के संग कलेक्ट्रेट में विधानसभा चुनाव के संबंध में जरूरी बैठक की एवं संबंधित को जरूरी निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी रिटर्निंग अफसरों को निर्देश दिए कि बीएलओ के जरिए घर-घर मतदाता पर्ची का वितरण कराएं। जिसकी नियमित समीक्षा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से की जाए। बीएलओ के स्तर से पर्ची वितरण में शिथिलता पाए जाने, मतदान दिवस पर वोटर पर्ची से मतदाताओं के वंचित मिलने पर संबंधित बीएलओ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वही पर्ची वितरण के पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि मतदान दिवस के दिन सुबह 5:30 बजे मॉकपोल प्रक्रिया, सात बजे वास्तविक मतदान अनिवार्य रूप से शुरू हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। जिले के 60 फ़ीसदी बूथ पर मा. आयोग के निर्देश पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। डीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि मा.आयोग के नियमों व एमसीसी गाइड लाइन का शत-शत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। वाहनों पर अनुमन्य साइज का ही झंडा लगे यह सुनिश्चित कराया जाए। मानक विपरीत झंडे लगाने वाले वाहनों पर निर्वाचन के नियमों के तहत प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए।
इस दशा में पड़ेगा टेंडर वोट (In this case tender vote will be held)
डीएम ने बताया कि पोलिंग के दौरान कोई मतदाता वोट डालने के लिए आए और उसे यह पता चले कि उसका वोट पहले से पड़ चुका है। इस दशा में पीठासीन अधिकारी उसके प्रपत्रों की जांच के बाद टेंडर मतपत्र के जरिए वोट डलवाएंगे, जिसे अलग से भी अनुरक्षित किया जाएगा।
…… प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट को होगा चैलेंज का अधिकार
डीएम ने बताया कि मतदान के दिन किसी मतदाता पर संदेह होने पर चैलेंज करने का अधिकार स्वयं प्रत्याशी को उनके पोलिंग एजेंट को एवं इलेक्शन एजेंट को होगा। चैलेंज के दौरान यदि मतदाता फर्जी पाया जाता है तो उसे वहीं से सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा।
मतदान शुरू होने के बाद वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा कोई पोलिंग पर्सन (No polling person will go to the voting compartment after the start of voting)
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्देश दिए कि मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी पोलिंग पार्टी का कार्मिक वोटिंग कंपार्टमेंट में कदापि ना जाए, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई बाधा एवं विघ्न उत्पन्न हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पोलिंग एजेंट को सूचना देने के बाद कंपार्टमेंट में प्रवेश करें।
सुविधा एप के जरिए प्राप्त करें अनुमति, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी अनुमति (Get permission through Suvidha App, permission will be given on the lines of first come first serve)
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सुविधा एप के जरिए अनुमति के लिए आवेदन करें। इस ऐप पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति मिलेंगी।
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