Chief Information Commissioner of Uttar Pradesh give information or be present
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त उप्र लखनऊ को विचाराधीन द्वितीय अपील तय करने या 22फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जौनपुर के चंद्र प्रताप की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बाबा सुक्खू मां प्रभू देवी इंटर कालेज गोल्हागौर जौनपुर की प्रबंध समिति ने चारागाह व कब्रगाह की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
प्रबंधक आशा देवी जब ग्राम प्रधान थी, उसी समय से सार्वजनिक जमीन पर प्राइवेट कालेज बना लिया है। कालेज मान्यता प्राप्त है। इस कालेज के लिए विधायक से 30 लाख रुपये भी स्वीकृत करा लिए हैं। याची ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की। कोर्ट ने तहसीलदार को धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने बेदखली का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अपील खारिज कर दी। इसके खिलाफ याचिका भी खारिज हो गई।
0 टिप्पणियाँ