👇Primary Ka Master Latest Updates👇

अनुकंपा नियुक्ति से इन्कार पर डीआइओएस तलब, मांगा स्पष्टीकरण, विवाहित पुत्री ने की है नौकरी देने की मांग

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने से इन्कार करने व आदेशों की अनदेखी पर जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर को तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाय? यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने शाहजहांपुर की माधुरी मिश्र की याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि उसके पिता बिनोवा भावे इंटर कालेज कांठ, शाहजहांपुर में सहायक अध्यापक थे। सेवाकाल में 25 मई 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। याची उनकी विवाहित पुत्री है, उसने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया था। उसे जिला विद्यालय निरीक्षक ने निरस्त कर दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक को वापस कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 16 जून 2020 को पुन: याची का प्रत्यावेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ऐसा कोई शासनादेश नहीं है जिसके आधार पर विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

विसं, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपितों गंगा सागर वर्मा व त्रिलोकी वर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश बलिया ने उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गरी है। अपीलाíथयों का कहना था कि विचारण के समय उन्होंने जमानत पर रिहा रहते हुए कभी दुरुपयोग नहीं किया। सजा के दिन 15 नवंबर 2019 से जेल में बंद हैं। न्यायमूíत एस ए एच रिजवी ने व्यक्तिगत मुचलके व प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। कहा है कि बंध पत्र की प्रति पत्रवली में रखने के लिए भेजी जाए। अपील पर अधिवक्ता दिलीप पांडेय ने बहस की।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,